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रूस में हिरासत में लिए गए 26 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की याचिका पर विचार करने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सहमत 

भारत का सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें केंद्र को 26 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। इन नागरिकों को कथित तौर पर रूस में हिरासत में लिया गया और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया।

बेंच ने कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा। पिटीशनर्स की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि ये 26 लोग रूस में फंसे भारतीय नागरिक हैं। वकील ने दावा किया कि उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने कहा कि वह याचिका की जांच करेंगे और मामले में निर्देश लेंगे। बेंच ने टॉप लॉ ऑफिसर को मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया और अर्जी पर इस महीने के आखिर में सुनवाई तय की। अर्जी में केंद्र को रूस में भारतीय दूतावास के जरिए तुरंत डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई ताकि हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों के ठिकाने, कानूनी स्थिति और सुरक्षा का पता लगाया जा सके।

इसमें वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, 1963 और लागू द्विपक्षीय कॉन्सुलर समझौतों के अनुसार इन लोगों तक कॉन्सुलर एक्सेस पहुंचाने के निर्देश भी मांगे गए। याचिका में कहा गया कि केंद्र को उनकी सुरक्षा, भलाई और भारत में सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी राजनयिक कदम उठाने चाहिए, जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इजाजत हो।

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