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CCPA ने भ्रामक “100 प्रतिशत” दावे करने के लिए स्टोरिया फूड्स और श्रीमती बेक्टर्स पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली (पल्लवी श्रीवास्तव) : मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मेसर्स स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड (इंग्लिश ओवन) पर भ्रामक विज्ञापनों और खाद्य उत्पादों के संबंध में “100 प्रतिशत” शब्द के प्रयोग से उत्पन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से विवादित दावों को तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश, 2022 के प्रावधानों के तहत की गई है ।

सीसीपीए ने दोहराया है कि “100 प्रतिशत” एक सटीक और पूर्ण संख्यात्मक दावा है और इसका प्रयोग लापरवाही से, अनुमानतः या विपणन नारे के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई भी दावा उत्पाद की वास्तविक संरचना से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

प्राधिकरण ने पाया कि किसी भी वैधानिक परिभाषा के अभाव में जो एक योग्य व्याख्या की अनुमति देती हो, इस शब्द को एक सामान्य उपभोक्ता द्वारा इसके सीधे और शाब्दिक अर्थ में समझा जाना चाहिए।

सीसीपीए ने निम्नलिखित से संबंधित विज्ञापनों का स्वतः संज्ञान लिया:

  • स्टोरिया 100 प्रतिशत कोमल नारियल पानी
  • स्टोरिया 100 प्रतिशत जूस – अनार
  • स्टोरिया 100 प्रतिशत जूस – मिश्रित फल
  • स्टोरिया 100 प्रतिशत जूस – आम
  • स्टोरिया 100 प्रतिशत जूस – अमरूद मिर्च

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