बड़े कारोबारियों के लिए UPI और RuPay ट्रांजैक्शन नहीं रहे मुफ्त
सरिता त्रिपाठी/ नई दिल्ली: देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई ‘जीरो एमडीआर’ (Zero MDR) नीति में केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए, ₹50 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर (Turnover) वाले बड़े व्यवसायों, कॉर्पोरेट घरानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर UPI और RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए बैंकों को ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (Merchant Discount Rate – MDR) चार्ज करने की आधिकारिक अनुमति दे दी है।
यह बदलाव हाल ही में संसद में पेश किए गए ‘कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों पर शून्य शुल्क (Zero Charge) को आयकर अधिनियम के एक विशिष्ट प्रावधान से अलग (Delink) कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के पास ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम’ (Payment and Settlement Systems Act) के तहत सीधे एमडीआर नीतियों को अधिसूचित करने का अधिकार है।
मंत्रालय के परिपत्र (Circular) के अनुसार, यह एमडीआर शुल्क केवल बड़े व्यापारियों (Large Merchants) और कॉरपोरेट्स पर लागू होगा, जिनका टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक है। छोटे दुकानदारों, एमएसएमई (MSME), और आम उपभोक्ताओं (Consumers) के लिए UPI और RuPay से लेन-देन पूरी तरह से मुफ्त (Free of charge) बना रहेगा। एमडीआर वह शुल्क होता है जो बैंक और पेमेंट गेटवे कंपनियां व्यापारियों से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के एवज में वसूलती हैं।
बैंकों और पेमेंट सेवा प्रदाताओं (Payment Service Providers) का तर्क था कि भारत में हर महीने अरबों UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसके सर्वर, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को बनाए रखने में उन्हें भारी लागत उठानी पड़ती है। ‘जीरो एमडीआर’ के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा था और सिस्टम का रखरखाव मुश्किल हो गया था। सरकार के इस कदम से बैंकों को अपने निवेश की भरपाई करने में मदद मिलेगी, जिससे वे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को और अधिक उन्नत कर सकेंगे। बड़े व्यापारियों का कहना है कि वे इस अतिरिक्त लागत को अपनी परिचालन लागत (Operational Cost) में समायोजित करेंगे, ताकि ग्राहकों पर इसका सीधा बोझ न पड़े।