उप्र : 50 साल से अधिक उम्र के अक्षम पुलिसकर्मी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त

उप्र : 50 साल से अधिक उम्र के अक्षम पुलिसकर्मी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त

लखनऊ। पुलिस विभाग के एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 50 वर्ष या इससे ऊपर के सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त दी जायेगी। इसके लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक होगी।

एडीजी स्थापना द्वारा भेजे गये गए पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 50 साल या इससे अधिक की उम्र के अक्षम व भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई कराई जाए। स्क्रीनिंग कमेटी में नॉन गजेटेड पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों को रखने की बात भी पत्र में लिखी है। इसमें 26 अक्टूबर 1985 से छह जुलाई 2017 तक के शासना देश का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दागी, भ्रष्ट, अयोग्य, अनुशासन का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करा कर हर हाल में 30 नवम्बर 2021 तक एडीजी स्थापना के कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में इसी स्क्रीनिंग के चलते अब तक तीन आईपीएस अधिकारी समेत चार सौ से अधिक पुलिस कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया गया है। इनमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने को लेकर जमकर चर्चा भी हुई थी।

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