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कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को बड़ी राहत, सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस से सभी रेल मार्गों पर परिचालन

नई दिल्ली ( अभिषेक सिंह) : भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने को मंजूरी दी है। अब ऑपरेटरों को अलग-अलग मार्ग श्रेणियों के लिए पृथक अनुमति और शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था के बजाय 25 करोड़ रुपये के एकसमान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस दिया जाएगा। इसके तहत वे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन कर सकेंगे। इन संशोधनों को राजपत्र अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इससे कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन लागत और प्रदूषण में कमी आएगी तथा सड़कों पर भीड़भाड़ घटेगी।

सभी मार्गों के लिए एकल लाइसेंस

स्वीकृत संशोधनों के तहत कंटेनर ट्रेन लाइसेंस की मौजूदा मार्ग-वार श्रेणीकरण व्यवस्था समाप्त की जाएगी। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इससे वे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन कर सकेंगे।

25 करोड़ रुपये का एकसमान पंजीकरण शुल्क

विभिन्न मार्ग श्रेणियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब प्रत्येक आवेदक को भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर परिचालन के लिए 25 करोड़ रुपये का एकसमान और अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

लाइसेंस विस्तार पर नहीं लगेगा शुल्क

संशोधनों के अनुसार, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को दी गई अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद इसे आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी ऑपरेटर के आवेदन और उसके संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर यह विस्तार प्रदान करेगा। इस विस्तार या भविष्य में उसी ऑपरेटर को दिए जाने वाले किसी अन्य विस्तार के लिए कोई विस्तार शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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