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मनमाने हवाई किरायों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र सरकार से ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के नए नियम रिकॉर्ड पर रखने को कहा

विवेक ओझा/  नई दिल्ली: देश में त्योहारी सीज़न या आपात स्थिति के दौरान एयरलाइंस द्वारा टिकटों की कीमतों में की जाने वाली बेतहाशा वृद्धि (Dynamic Pricing) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को निर्देश दिया है कि वे हवाई किरायों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में पारित ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ (Bhartiya Vayuyan Adhiniyam 2024) के तहत बनाए गए नए नियमों का मसौदा तुरंत कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखें।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एयरलाइंस एकाधिकार (Monopoly) का फायदा उठाकर यात्रियों से लूट कर रही हैं और सरकार एक मूकदर्शक बनी हुई है। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि क्या नए अधिनियम में एयरलाइंस के मुनाफे की एक अधिकतम सीमा (Price Cap) तय करने का कोई प्रावधान है या नहीं? इस कदम से उम्मीद जगी है कि जल्द ही देश के हवाई यात्रियों को टिकटों की अप्रत्याशित और अनुचित कीमतों से कानूनी संरक्षण मिल सकेगा।

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