राम मंदिर दान गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन: यूपी सरकार से तलब की जांच की ‘स्टेटस रिपोर्ट’

राघवेंद्र प्रताप सिंह/ नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दानपात्रों और चंदे में कथित गबन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अब तक हुई पुलिस और प्रशासनिक जांच की विस्तृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ (Status Report) अदालत के पटल पर पेश करें।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए देश-विदेश से आए करोड़ों रुपये के चंदे में भारी हेराफेरी की गई है और स्थानीय प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था और सार्वजनिक धन से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को निर्देश दिया है कि वह एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करे, जिससे यह तय किया जा सके कि मामले की जांच सीबीआई (CBI) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता है या नहीं।



