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दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों के सामने कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

 

यह मामला दिल्ली दंगा साजिश केस की एफआईआर संख्या 59/2020 से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कथित सुनियोजित साजिश की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आड़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की योजना बनाई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

 

उमर खालिद और शरजील इमाम इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। दोनों की ओर से नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी। यह मामला लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।

 

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दंगों के दौरान बड़ी संख्या में घरों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा के पीछे एक संगठित साजिश थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। अदालत के ताजा फैसले के बाद इस बहुचर्चित मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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