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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर मद्रास हाई कोर्ट के राज्यव्यापी प्रतिबंध पर लगाई रोक

अभिषेक सिंह/  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु में गायों और बछड़ों (Cow and Calf) के वध पर पूर्ण राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 मई को यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विभिन्न किसान संगठनों की याचिकाओं पर संज्ञान लिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मद्रास हाई कोर्ट का यह पूर्ण प्रतिबंध ‘तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम’ के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों से परे है और इससे किसानों की आजीविका तथा कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानूनी ढांचे में बदलाव का अधिकार विधायिका (संसद/विधानसभा) का है, न कि अदालतों का। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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