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दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर रखे केंद्र

बीएस राय/ दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर अपना पक्ष रखे जिसमें गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वकील से मामले में निर्देश लेने को कहा है। पीठ ने कहा, “हम कोई भी आदेश पारित करने से पहले राज्य के वकील की सहायता लेना चाहते हैं।”

अदालत, जो शुरू में याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थी, को केंद्र के प्रतिनिधि वकील ने सूचित किया कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को शामिल करने के लिए कुछ समय मांगा।

इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 तय की। स्वामी की याचिका, जिसे अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने दायर किया था, में कहा गया कि 6 अगस्त, 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार को “स्वेच्छा से” बताया था कि वह ब्रिटिश नागरिकता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।

स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़ा जाए, और अब वह भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया।

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