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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, दिया ये बड़ा निर्देश

बीएस राय: सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहलगाम हमले की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की आलोचना की और कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं होते।

पीठ ने कहा, “इस महत्वपूर्ण समय में देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। क्या आप इस तरह की जनहित याचिका दायर करके सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। इस तरह के मुद्दे को न्यायिक क्षेत्र में न लाएं।”

याचिकाकर्ता फतेह कुमार साहू और अन्य को जनहित याचिका वापस लेने के लिए कहा गया।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और अदालत में ऐसी कोई प्रार्थना न करें जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक से कहा, “आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करने के लिए कह रहे हैं। वे जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि केवल निर्णय दे सकते हैं और किसी मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए। आप जहां जाना चाहते हैं, वहां जाएं। बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं।”

पीआईएल में केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बैसरन में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर दूसरे राज्यों से आए थे – इस घटना ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि हत्यारों का “धरती के छोर तक” पीछा किया जाएगा।

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