Trending

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं

लखीमपुर खीरी ( इंडियन व्यू टीम) : सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वह पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह सहित में शामिल होने में असमर्थ हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। यह हिंसा 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। इस में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि एक वाहन से चार किसानों को कुचल दिया गया था, जिसके बाद हुई हिंसा में एक ड्राइवर, भाजपा के दो कार्यकर्ता और एक पत्रकार मारे गए थे। मिश्रा इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों में शामिल हैं।

Related Articles

Back to top button