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कोयला घोटाला मामला : आईएएस समीर विश्नोई की नौ अवैध अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश

रायपुर : कोयला घोटाले के प्रमुख आरोपित आईएएस समीर विश्नोई की नौ अवैध अचल सम्पत्तियों काे विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर ने कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कुर्क की गई इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच

 

बतायी जा रही है।

 

एसीबी के अधिकारी ने बताया कि कोयला घोटाले के प्रमुख आरोपित 2018 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपराध क्रमांक 23/2024 धारा 13 ( 1 ) बी, 13 ( 2 ) पीसीएक्ट 1988 यथा संशोधित के तहत आय से अधिक सम्पत्ति का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

 

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की जांच में कोयला घोटाले के प्रमुख आरोपित आईएएस समीर विश्नोई की लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अवैध अचल सम्पत्तियों का पता चला। इस पर पेश आवेदन पर विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर के संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

 

एसीबी के अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि समीर विश्नोई ने अपने परिवार के सदस्यों एवं विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की है। कोयला घोटाले की चल रही जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने समीर विश्नोई की 5 अचल सम्पत्तियों को अटैच किया था। लेकिन जांच के दौरान 9 अतिरिक्त अवैध अचल सम्पत्तियों का पता चला, जिसे कुर्क करने के लिए विशेष अदालत में ईओडब्ल्यू की ओर से आदेवन दिया गया था। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच है।

 

विशेष न्यायालय के संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश के साथ ही समीर विश्नोई द्वारा अर्जित की गई अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर पूर्णतः रोक लग गई है। इसके पूर्व सौम्या चौरसिया के अवैध अचल सम्पत्तियों की भी कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के आदेश से कराई गई है। ब्यूरो ने बताया कि पंजीबद्ध अपराधों में अन्य आरोपित लोक सेवकों के विरूद्ध भी सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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