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वृद्ध माता-पिता को प्रताड़ित किया तो घर से कर देंगे बेदखल’, छत्तीसगढ़ HC ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रखा बरकरार

रायपुर ( इंडियन व्यू टीम) : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चे यदि अपने वृद्ध माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है।

कोर्ट ने बिलासपुर के एक मामले में बेटे-बहू की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए भरण-पोषण अधिकरण (मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल) और अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को पूरी तरह से सही ठहराया है, जिसमें बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ‘वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007’ के प्रविधानों में वृद्धों को गरिमा और शांति के साथ रहने का माहौल देना भी शामिल है। यदि कोई वृद्ध आर्थिक रूप से सक्षम भी है, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल को उसे संरक्षण देने का पूरा अधिकार है। प्रकरण के अनुसार, बिलासपुर निवासी 93 वर्षीय वृद्धा संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (एसडीओ कोर्ट) में आवेदन पेश किया था।

वृद्धा का आरोप था कि उनके मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले बड़े बेटे और बहू उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मां की शिकायत, बिजली बिल, राजस्व रिकार्ड आदि दस्तावेज के आधार पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने बीते 12 सितंबर 2024 को बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश दिया था।

इस फैसले के खिलाफ बेटे-बहू ने कलेक्टर (अपीलीय ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील दायर की, लेकिन 25 नवंबर 2024 को वहां से भी उनकी अपील खारिज हो गई। इसके बाद बेटे-बहू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी।

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