मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार, 30 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। दोनों आरोपी वीडियो…

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार, 30 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े। अब अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।इस मामले में करीब 13 महीने तक सुनवाई चली। कोर्ट में कुल 126 तारीखें पड़ीं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अभियोजन ने दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने समेत कई दलीलें रखी थीं।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े दोनों आरोपीफैसले के दौरान मुस्कान और साहिल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े। अदालत ने पहले दोनों को हत्या के मामले में दोषी माना। अब अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि दोनों को क्या सजा दी जाए।सौरभ के परिवार की ओर से दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई है। परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। अभियोजन पक्ष ने भी दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है।126 तारीखें, 22 से ज्यादा गवाह और लंबी सुनवाईमामला 2025 में अदालत पहुंचा था। इसके बाद जिला अदालत में लगातार सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने मामले में वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों के साथ 22 से अधिक गवाहों के बयान पेश किए। बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं। करीब 13 महीने की सुनवाई और 126 तारीखों के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया।क्या है नीला ड्रम हत्याकांड?सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे। मार्च 2025 में उनकी हत्या का मामला सामने आया था। अभियोजन के मुताबिक, सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला पर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप था। पुलिस जांच में सौरभ के शव को एक नीले ड्रम में छिपाए जाने की बात सामने आई थी।अभियोजन ने कोर्ट में दावा किया था कि हत्या से पहले चाकू, रेजर, सीमेंट, रेत और ड्रम समेत कुछ सामान जुटाए गए थे। फॉरेंसिक और पुलिस गवाहों के जरिए शव की बरामदगी और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए। बचाव पक्ष ने मामले में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने का तर्क दिया था।अब कोर्ट के सामने अगला चरण सजा तय करने का है। दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान और साहिल को मिलने वाली सजा पर आगे सुनवाई होगी।
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