उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जानिए इसकी वजहें (Uttarakhand Waqf Board filed affidavit in Supreme Court, know the reasons behind it)

बीएस राय। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें उसने कहा है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम का समर्थन कर रहा है। बोर्ड ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

वक्फ बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि हाल ही में संसद द्वारा पारित अधिनियम का बचाव करने के लिए बोर्ड की ओर से सोमवार को एक हलफनामे के साथ शीर्ष न्यायालय में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया। बोर्ड ने अपने आवेदन में कहा कि राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को सौंपा गया है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पक्ष है।

बोर्ड ने कहा कि उसे अदालत की सहायता करने और मामले में शामिल मुद्दों पर उचित कानूनी और तथ्यात्मक प्रस्तुतियाँ देने की अनुमति दी जानी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 5,317 वक्फ संपत्तियाँ हैं। बोर्ड ने अपने आवेदन में कहा, “राज्य में वक्फ संपत्तियों में अचानक वृद्धि इन दानों की वास्तविकता पर सवाल उठाती है। कई वक्फ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिन पर तीसरे व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है।”

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