बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ने का मिलेगा विकल्प

राघवेंद्र प्रताप सिंह: वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इस बयान के मुताबिक अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी का विकल्प चुन सकेंगे। इस सुविधा का मकसद बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करना है।
गौरतलब है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसमें पांच कानूनों- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 – में किए गए कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
ग्राहकों को कैसे मिलेगा नई सुविधा का लाभ ?
नए संशोधनों के अनुसार ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान सरल हो जाएगा। नए बदलावों के बाद जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन के संबंध में, इसमें कहा गया है कि केवल क्रमिक नामांकन की ही अनुमति है।
संशोधित नियमों में कहा गया है, “जमाकर्ता अधिकतम चार व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं और प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कुल 100 प्रतिशत की राशि सभी नामित व्यक्तियों के बीच पारदर्शी तरीके से वितरित हो सके।”
