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PM, CM और मंत्रियों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर छोड़ने होगा पद, लोकसभा में विधेयक लाएगी सरकार

Parliament Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र जारी है. बुधवार को इस सत्र का 20वां दिन है. इस सत्र के अभी तक के ज्यादातर दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं. इस बीच मोदी सरकार बुधवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है. इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री की गिरफ्तारी होने पर उन्हें पद से हटना होगा. इस विधेयक के तहत केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के मामले में भी ये नियम लागू होगी. ऐसे में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाने पर उन्हें पद से हटना होगा.

लगातार 30 दिन की हिरासत पर छोड़ना होगा पद

बता दें कि वर्तमान नियमों के तहत उन्हीं जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था जिन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो, लेकिन नए प्रस्ताविक बिल में गिरफ्तारी होने पर ही पीएम, सीएम और मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा. हालांकि उन्हें अपना पद तब छोड़ना होगा जब वह लगातार 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहते हैं उसके बाद उन्हें 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा. या उन्हें स्वतः पद से हटा हुआ माना जाएगा.

पिछले कुछ महीनों में चर्चा में रहे हैं ये मामले
बता दें कि बीते कुछ महीनों देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के गिरफ्तारी के मामले सामने आए थे. लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था. ऐसे में मोदी सरकार ऐसे मंत्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है. जो गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद पर बने रहे. बता दें कि पिछले साल दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद भी वे अपने पद पर बने रहे थे.

जानें क्या है मोदी सरकारी की योजना?
दरअसल, मोदी सरकार बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करने वाली है. इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे.

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