उप्र: व्यवसायिक वाहनों के बकाए टैक्स में लगे जुर्माने पर एक जुलाई से मिलेगी छूट

  • एक हजार रुपये देकर संबंधित आरटीओ कार्यालय में कराना होगा पंजीकरण
  • वाहन मालिक जुर्माने में छूट के बाद बकाया टैक्स का भुगतान तीन किस्तों में कर सकेंगे
  • एक अप्रैल 2020 के पहले के व्यवसायिक वाहनों के बकाए टैक्स में लगे जुर्माने पर एक जुलाई से छूट

लखनऊ। परिवहन विभाग राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में एक अप्रैल 2020 के पहले के व्यवसायिक वाहनों के बकाए टैक्स में लगे जुर्माने पर एक जुलाई से छूट देगा। इसके लिए वाहन मालिक को एक हजार रुपये देकर संबंधित आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण करना होगा।

परिवहन विभाग लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2020 के पहले के व्यवसायिक वाहनों के बकाए टैक्स में लगे जुर्माने पर एक जुलाई से छूट देगा। इसके लिए वाहन मालिक को एक हजार रुपये देकर संबंधित आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण करना होगा। इसके बाद वाहन के पत्रावली का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट पर आरटीओ की अनुमति मिलने पर बकाए टैक्स में लगे जुर्माने से छूट के बाद वाहन मालिक भुगतान कर सकेंगे। वाहन मालिक जुर्माने में छूट के बाद बकाया टैक्स का भुगतान तीन किस्तों में कर सकेंगे। पहली किस्त में 50 फीसदी,दूसरी और तीसरी किस्त में 25-25 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। इस ओटीएस योजना के तहत लखनऊ के करीब 17 हजार ऑटो-टेम्पो, ट्रक, मैजिक,स्कूल बसों और वैन मालिकों को फायदा होगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी का कहना है कि सॉफ्टवेयर में ओटीएस योजना का ब्योरा 30 जून तक दर्ज हो जाएगा। वाहन मालिक एक जुलाई से अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए प्रति आवेदन पर एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। हर आवेदन पर तीन दिन के भीतर पत्रावली की जांच करके भुगतान लिया जाएगा।

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