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Income Tax Bill: जानिए क्यों है नए इनकम टेक्स विधेयक की जरूरत ?

बीएस राय: देश की संसद में नया आयकर विधेयक-2025 पेश किया गया, जो मौजूदा आयकर अधिनियम-1961 की जगह लेने का प्रस्ताव है। यह विधेयक अभी संसदीय समिति के विचाराधीन रहेगा और बाद में इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

मौजूदा आयकर अधिनियम-1961 में पिछले दशकों में कई संशोधन हुए हैं, जिससे यह कानून जटिल और विस्तृत हो गया है। नए विधेयक की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकिमौजूदा कानून में 819 प्रभावी धाराएं हैं, जिन्हें घटाकर 536 कर दिया गया है। अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं।

नए प्रावधानों को स्पष्ट और सरल बनाया गया है, ताकि कानूनी व्याख्या की जरूरत कम हो। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मुख्य शब्दों और वाक्यांशों में न्यूनतम संशोधन किए गए हैं। सरकार करदाताओं को स्वयं कर चुकाने के लिए प्रेरित करना चाहती है। कर ढांचे को पारदर्शी और आसान बनाकर अनुपालन दर को बढ़ाना इसका लक्ष्य है।

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन का कम्यूटेशन, वीआरएस मुआवजा और छंटनी मुआवजा जैसे प्रावधानों को एक ही स्थान पर रखा गया है। इससे करदाताओं को विभिन्न अध्यायों के बीच भटकने से बचाया जा सकेगा। आम जनता को नए विधेयक के बारे में जानकारी देने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए गए हैं।

इसमें विधेयक के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया है। इस विधेयक में 2.6 लाख शब्द हैं, जो मौजूदा आयकर अधिनियम के 5.12 लाख शब्दों का आधा है। इसमें 57 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जो इसे और अधिक सुव्यवस्थित बनाती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक कर सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे लोकसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया है, जो 10 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा से पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नया आयकर विधेयक-2025 पारदर्शिता, कर अनुपालन और कानूनी सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर यह कानून बन जाता है तो यह करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को आसान बनाने और सरकार के लिए निश्चित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

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