Delhi Politics: अमानतुल्लाह को मिली राहत, गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक लगी रोक

बीएस राय: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 10 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वे मामले की जांच में शामिल हों। न्यायाधीश ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के अलावा सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष लाने का भी निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कहा कि खान के नेतृत्व वाली भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि कथित घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने एक अन्य मामले में शबाज़ खान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।