रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट पर योगी सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिया है । यह आदेश स्टांप शुल्क में छूट से जुड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से इस संबंध में बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है। इस व्यवस्था को छह माह के लिए लागू किया गया है। 14 जून को कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी थी।

अधिसूचना के अनुसार स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू (पुत्र की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति), सगे भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री के नाम हस्तांतरित की जाने वाली अचल संपत्ति के लिए लागू होगी। अब तक अर्जित संपत्ति को परिजनों को दान करने पर संपत्ति को बेचने पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि जमा करनी पड़ती थी जिसमें योगी सरकार ने परिवर्तन किया है।

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