राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मनाया अपना  18वां स्थापना दिवस :

12 जनवरी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने  अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर को पूरी तरह बच्चों को समर्पित करने के लिए आयोग ने बाल अधिकारों के बारे में बच्चों में जागरूकता फैलाने और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बाल अधिकार चैंपियन बनाने के लिए 12 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद जयंती) पर एक प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (इसके आगे आयोग के रूप में संदर्भित) बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत देश में गठित एक वैधानिक निकाय है।

आयोग को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्‍सो ) अधिनियम, 2012; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी अधिकार है ।

सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित कार्यों में से आयोग को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई सुरक्षा की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।  आयोग के पास सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करने वाली दीवानी अदालत की शक्तियां भी हैं।

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