दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशि की मुश्किलें बढ़ी, उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर जारी किया नोटिस

बीएस राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने भारत के चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस जारी किया, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है।

सुनवाई के दौरान भारत के चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण किया।

वकील टी सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। आतिशी ने कालकाजी सीट से अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं।

चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किये गये।

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