पारदर्शिता की ओर कदम, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के अहम प्रावधान लागू
खेल मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 को बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू होगा, जिससे एक सर्व-शक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचाट बनाने का रास्ता साफ होगा।
इस तरह बोला जा सकता है कि एक जनवरी से नए साल पर नए नियम देखने को मिलेंगे। यह कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र (गजट) में नोटिफाई किया गया था।
मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उप-धाराएं एक जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू होंगे। इस कदम को देश में खेलों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
विज्ञप्ति में बताया गया, ‘‘केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2026 को उस तारीख के रूप में तय किया है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1 से 3, धारा 4 की उप-धारा (1), (2) और (4), धारा 5 के उप-धारा (1) और (2), धारा 8 के उप-धारा (5), धारा 11 के उप-धारा (1), धारा 14 और 15, धारा 17 की उप-धारा (1) से (7) और (10), धारा 30 और 31, और धारा 33 से 38 के प्रावधान लागू होंगे।’’

लागू हो रहे नियम नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की स्थापना और गवर्नेंस फ्रेमवर्क से जुड़े हैं, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन शामिल हैं।
एक्ट के नियमों के तहत चुनाव के बाद, इन सभी बॉडीज में 15 से ज्यादा सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी जरूरी होगी, जिसमें कम से कम दो मेरिट वाले खिलाड़ी हों। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यून का गठन भी आंशिक रूप से लागू होने के साथ शुरू हो जाएगा।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में एक चेयरपर्सन और सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार “काबिल, ईमानदार और प्रतिष्ठित लोगों में से नियुक्त करेगी, जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ और दूसरे संबंधित क्षेत्रों में खास जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव हो।”
ये नियुक्तियां एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा, “एक्ट को धीरे-धीरे लागू करने का मकसद कानूनी स्पोर्ट्स गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करना है।”
मिनिस्ट्री ने पहले ही उन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को, जिनके अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए दिसंबर तक प्रोसेस टालने की इजाज़त दे दी है। इसमें कहा गया है, “1 जनवरी, 2026 से, एक्ट के नोटिफाइड प्रोविज़न के तहत सोचे गए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम चालू हो जाएंगे।”
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसे तीन मेंबर वाली बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, के पास न सिर्फ़ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एफिलिएशन देने का अधिकार होगा, बल्कि एक्ट के पूरी तरह से लागू होने के बाद उनके फाइनेंशियल ऑपरेशन को मॉनिटर करने और किसी भी गलत काम के लिए उन्हें सज़ा देने का भी अधिकार होगा।
सरकारी फंडिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एफिलिएशन लेना ज़रूरी होगा।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के सभी मेंबर के लिए उम्र की लिमिट 65 साल तय की गई है और सभी मेंबर उम्र की लिमिट के हिसाब से एक और टर्म के लिए फिर से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे।
नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के सदस्य चार साल तक पद पर रहेंगे, और उनकी उम्र 67 साल तक होगी। यह नियम मिनिस्ट्री ने अक्टूबर में पब्लिक फीडबैक के लिए पोस्ट किए थे।



