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लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टेक्स बिल, जानिए अब क्या है आगे का रास्ता

बीएस राय: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और स्पीकर ओम बिरला से इसे सदन की एक प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को पेश किए जाने के चरण में इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे पेश किए जाने के लिए ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया।

विधेयक को पेश किए जाने के लिए आगे बढ़ाते हुए, सीतारमण ने बिरला से मसौदा कानून को सदन की एक प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया, जो अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने स्पीकर से प्रस्तावित पैनल की संरचना और नियमों पर निर्णय लेने का आग्रह किया।

बहुप्रतीक्षित विधेयक में “मूल्यांकन वर्ष” और “पिछले वर्ष” जैसी शब्दावली को “कर वर्ष” से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को हटाते हुए भाषा को सरल बनाने के कदम का हिस्सा है।

विधेयक के प्रस्तुतीकरण के समय कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मनीष तिवारी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन यह कहने में गलत थे कि नए विधेयक में मौजूदा आयकर कानून की तुलना में अधिक धाराएं हैं।

सीतारमण ने कहा कि 1961 में जहां मौजूदा कानून में कम धाराएं थीं, वहीं पिछले कई वर्षों में कई बदलावों के बाद अब इसमें 819 धाराएं हैं। प्रस्तावित अधिनियम में केवल 536 धाराएं हैं।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय की दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि विधेयक में यांत्रिक नहीं बल्कि पर्याप्त बदलाव हैं।

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