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Delhi News: सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, जानिए इसके मायने

बीएस राय: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शासन पर सीएजी की कई रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से “अत्यधिक देरी” की गई।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश करना संविधान के तहत अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि “अदालत विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।”

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों – मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन – ने पिछले साल याचिका दायर की थी और सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता नीरज और सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से याचिका दायर की। स्पीकर और सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने अदालत द्वारा ऐसा निर्देश पारित करने का विरोध किया और कहा कि विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, ऐसे समय में रिपोर्ट पेश करने की कोई जल्दी नहीं है।

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