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यूपी में 121 राजनीतिक दलों पर लटकी तलवार, 21 अगस्त तक देना होगा निर्वाचन आयोग को जवाब

लखनऊ/ राघवेन्द्र प्रताप सिंह: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत इन दलों ने 2019 और 2024 के बीच किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेने के कारण इनको नोटिस भेजा गया है।

अधिकारियों की मानें तो यदि कोई पक्ष निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसके पास कोई बचाव नहीं है। इसके बाद इन दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से उसे हटाने की सिफारिश की जाएगी।

आयोग की ओर से नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से पार्टियों के आधिकारिक पते पर भेजे गए हैं। इन दलों की सूची चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के सीईओ, दोनों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

सीईओ नवदीप रिनवा के मुताबिक़ पार्टी अध्यक्षों या महासचिवों को 21 अगस्त तक लखनऊ स्थित सीईओ कार्यालय में अपने जवाब, हलफनामे और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। सुनवाई 2 और 3 सितंबर को होगी जहाँ पार्टी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले, 9 अगस्त को, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 115 दलों को अपनी सूची से हटा दिया था। इन दलों के पास इस फैसले के खिलाफ नई दिल्ली में आयोग के समक्ष अपील करने के लिए 30 दिन का समय है।

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